उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक महिला के साथ मारपीट कर उसके तीन साल के बेटे को छीनने और उसे घर से बाहर निकालने का मामला सामने आया है. यह घटना अक्टूबर 2023 की बताई जा रही है, लेकिन पीड़िता की शिकायत के बाद अब 13 मार्च 2025 को पुलिस ने उसके ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
दरअसल, भदोही जिले के गोपीगंज की रहने वाली 24 वर्षीय शमशीन रहबर की शादी 2020 में कौशांबी जिले के रहने वाले मोहम्मद सैफ उर्फ गोलू से हुई थी. शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज में 5 लाख रुपये की मांग कर रहा था. शमशीन ने अपनी शिकायत में बताया कि अक्टूबर 2023 में ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की और उसके तीन साल के बेटे अता अहमद को जबरन उससे छीन लिया.
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इसके बाद उसे घर से बाहर निकाल दिया गया. बेघर होने के बाद वह अपने मायके गोपीगंज लौट गई. घटना के महीनों बाद, जब शमशीन ने 13 मार्च 2025 को महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई, तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पति मोहम्मद सैफ, ससुर फिरोज उर्फ डुल्लर, सास शहनाज बानो, देवर शाहरुख और ननद मुस्कान के खिलाफ मामला दर्ज किया.
क्या कहती है पीड़िता?
शमशीन का कहना है कि वह अपने बेटे को वापस पाना चाहती है और अपने ससुराल वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई चाहती है. वह न्याय के लिए भटक रही थी, लेकिन अब मामला दर्ज होने के बाद उसे न्याय की उम्मीद है. वहीं, इस घटना से इलाके में आक्रोश है और स्थानीय लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है.
कौन-कौन से धाराएं लगीं?
महिला थाने की प्रभारी सीमा सिंह ने बताया कि बीएनएस की धारा 85 (महिला पर अत्याचार), धारा 351(2) (आपराधिक धमकी), धारा 352 (जानबूझकर अपमान और शांति भंग करने का इरादा) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और जल्द ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.