उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पीसीएस अधिकारियों को लेकर एक निर्देश जारी किया है. जिसमें उनसे चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया है. जिसमें कहा गया है कि जो अधिकारी ब्यौरा नहीं देंगे, उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाएगा.
31 जनवरी तक ऑनलाइन जमा करना होगा ब्यौरा
उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक, एम देवराज ने राज्य के सभी पीसीएस अधिकारियों से उनकी चल-अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन स्पैरो पोर्टल पर 31 जनवरी 2025 तक जमा करने का निर्देश दिया है. यह निर्देश अधिकारियों की संपत्ति की जानकारी को अद्यतन करने और पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है.
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इस निर्देश के अनुसार सभी पीसीएस अधिकारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण, जिसमें उनके और उनके परिवार के सदस्यों के नाम, संपत्ति का विवरण व अन्य प्रासंगिक जानकारी शामिल है. इस डिटेल्स को कर्मचारियों को ऑनलाइन पोर्टल पर जमा करनी होगी.
डिटेल्स नहीं जमा करने वाले अधिकारियों का रुकेगा प्रमोशन
निर्देश में यह भी कहा गया है कि जो अधिकारी डिटेल्स नहीं अपलोड करेंगे, उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाएगा. यह निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है.
आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अगस्त में कर्मचारियों और अधिकारियों को चल-अचल संपत्ति का विवरण देने को कहा गया था. तब के आदेश में कहा गया था कि जो कर्मचारी और अधिकारी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे. उनकी सैलरी रोक दी जाएगी.