बहराइच हिंसा मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने PWD के दिए 23 घरों को नोटिस और बुलडोजर चलाने पर 15 दिन के लिए राहत दी है. यह याचिका बहराइच के परिवारों द्वारा दाखिल की गई. हाईकोर्ट के इस निर्णय में पीड़ित परिवारों के वकील शकील हाशमी ने क्या तर्क दिए और कोर्ट ने किन बिंदुओं पर विचार किया.