इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बड़ा झटका दिया है. संबल हिंसा मामले में दर्ज FIR को रद्द करने की उनकी अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. हालांकि, कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है. कोर्ट ने जांच जारी रखने का आदेश दिया है और बर्क को पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा है. यह फैसला बर्क के लिए मिश्रित है - एक तरफ गिरफ्तारी से बचाव, दूसरी ओर जांच का सामना करना पड़ेगा.