06 Aug 2024
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अगर आप पशु-पालन का बिजनेस करना चाहते हैं तो ये आपके काम की खबर है.
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बिहार सरकार बकरी और भेड़ पालने वालों को 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी देती है.
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सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को 60% तक की सब्सिडी देती है.
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अन्य लोगों को बकरी पालन शुरू करने में मदद करने के लिए 50% तक की सब्सिडी दी जाती है.
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इस योजना के जरिए सरकार की ओर से 5 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है.
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पशुपालन विभाग का कहना है कि छोटे किसानों को शुरुआत में कम से कम 100 बकरियां और 5 बकरे रखने होंगे.
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किसानों के पास 100 बकरियां और 5 बकरे रहने पर सरकार 10 लाख रुपये की सब्सिडी देगी.
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अगर किसानों के पास 200 भेड़ या बकरी और 10 बकरे या मेल भेड़ हैं, तो उन्हें 20 लाख रुपये की सब्सिडी मिल सकती है.
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जिनके पास 300 बकरी या भेड़ और 15 बकरे या मेल भेड़ हैं तो उन्हें 30 लाख रुपये की सब्सिडी मिलती है.
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अगर किसी के पास 400 भेड़ या बकरी और 20 बकरे हैं, तो उन्हें 40 लाख रुपये की सब्सिडी मिल सकती है.
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वहीं, अगर उनके पास 500 भेड़ या बकरियां और 50 बकरे या भेड़ हैं तो उन्हें पशुपालन के लिए 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है.
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योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, आवेदक का पहचान पत्र, पते का प्रमाण, जमीन के दस्तावेज, बैंक डिटेल, पासपोर्ट साइज फोटो,मोबाइल नंबर,बकरी फार्म के लिए व्यवसाय रिपोर्ट, पिछले 9 महीनों के बैंक डिटेल होना चाहिए.
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सरकारी बकरी पालन योजना के लिए सिर्फ बिहार के निवासी ही अप्लाई कर सकते हैं. आवेदक की उम्र 18 साल से 65 साल के बीच होनी चाहिए.
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आवेदक के पास पशुओं को चराने के लिए कम से कम 0.22 एकड़ जमीन होनी चाहिए.
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आवेदन करने के लिए पशुपालन विभाग की वेबसाइट state.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
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