12 Aug 2024
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किसानों को नुकसान का भरपाई के लिए देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है.
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इस योजना से उन किसानों को काफी मदद मिलती है, जिन्हें प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान का सामना करना पड़ता है.
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जलवायु परिवर्तन के दौर में किसानों को अधिक फसल नुकसान का सामना करना पड़ रहा है.
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प्राकृतिक आपदाओं के अलावा किसानों को जंगली जानवर जैसे हाथी, नीलगाय और बंदरों के हमले का सामना करना पड़ता है.
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ये जानवर किसानों के खेतों में तबाही पहुंचाते हैं और किसानों को नुकसान होता है.
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इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को आवेदन करना पड़ता है.
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आवेदन के बाद बीमा के लिए प्रीमियम की राशि का भुगतान करना पड़ता है.
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आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, पासबुक, खसरा नंबर, बुवाई प्रमाण पत्र गांव की पटवारी और भूमि से संबंधित डॉक्यूमेंट होने चाहिए.
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हालांकि, कई किसानों को जानकारी के अभाव में फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाता है.
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तो चलिए आपको आज बताते हैं कि फसल बीमा का लाभ लेने के लए कहां जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
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किसी भी बैंक की शाखा में जाकर किसान फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
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गांव या पंचायत में स्थित सीएससी केंद्र में जाकर किसान आवेदन कर सकते हैं.
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिकारिक वेबसाइट www.pmfby.gov.in पर जाकर किसान आवेदन कर सकते हैं.
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किसान इस योजना का लाभ पैक्स (प्राथमिक सहकारी समिति) में भी जाकर ले सकते हैं.
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कृषि विभाग से संपर्क करके भी किसान इस योजना से जुड़ सकते हैं
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कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन नंबर 1447 से भी किसान इसकी जानकारी ले सकते हैं.
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