29 July 2024
कई किसान चावल की कटाई के बाद खेतों में बचे पौधे के अवशेषों को जला देते हैं, इसे पराली जलाना कहते हैं.
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पराली जलाने की सबसे ज्यादा घटनाएं सितंबर के आखिरी हफ्ते से नवंबर तक दर्ज की जाती हैं.
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पराली जलाना गैरकानूनी है, ऐसा करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 लगती है.
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इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर छह महीने की जेल और 15 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.
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लेकिन अब पंजाब सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं को कम करने का जिम्मा उठाया है.
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पंजाब सरकार कृषि सेक्टर को मॉडर्न बनाने के लिए किसानों को एग्रीकल्चर मशीनें खरीदने के लिए सब्सिडी भी दे रही है.
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राज्य सरकार एग्रीकल्चर तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (एसएमएएम) योजना चला रही है.
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इस योजना का फायदा उठाने के लिए किसान आधिकारिक वेबसाइट पर 13 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं.
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एसएमएएम योजना के तहत सब्सिडी के रूप में 21 करोड़ रुपये खर्च करेगी. सब्सिडी राशि सीधे किसानों के खातों में डीबीटी माध्यम से जारी की जाएगी.
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योजना के तहत न्यूमेटिक प्लांटर, पोटैटो प्लांटर्स , पोटैटो डिगर, पैडी ट्रांसप्लांटर्स और डीएसआर सीड ड्रिल जैसी मशीनों की खरीद के लिए सब्सिडी दी जा रही है.
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निजी किसान, किसान समूह, सहकारी समितियां, पंचायतें और एफपीओएस मशीनरी की खरीद पर 40 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं.
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वहीं, अनुसूचित जाति, महिला, छोटे किसान और सीमांत किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी.
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