खेती का काम करते हुए किसानों को हुए शारीरिक नुकसान की भरपाई के लिए राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना शुरू की है.
योजना के तहत किसानी का काम करते समय दुर्घटनावश अंग-भंग होने या मौत होने पर किसान के आश्रित को दो लाख रुपये तक का आर्थिक सहयोग दिया जाता है.
योजना के तहत किसान की मृत्यु पर दो लाख रुपये की सहायता दी जाती है.
वहीं, अंग-भंग होने जैसे रीढ़ की हड्डी टूटने, सिर पर चोट लगने, कोई एक अंग कटकर अलग होने पर 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता किसान को दी जाती है.
इस योजना के तहत प्रदेशभर में 11,777 किसानों को यह मदद दी जा चुकी है.
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार और मोबाइल नंबर से आवेदन भेज सकते हैं.