24 Feb 2023 By: Aajtak.in

तो जब्त हो जाएगी आपकी बाइक! बिलकुल न करें ये बदलाव 

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bike Modification Rules

टू-व्हीलर मॉडिफिकेशन का चलन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है. सड़क पर दौड़ती हुई बाइक्स के एक से बढ़कर एक रूप देखने को मिल रहे हैं. 

लोग बाइक के साइलेंसर से लेकर हेडलाइट और यहां तक की बॉडी तक में बदलाव कराते हैं, आज के जेनरेशन की भाषा में कहें तो मॉडिफिकेशन. 

मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक भारत में वाहन मॉडिफिकेशन प्रतिबंधित और गैरकानूनी है. वाहन का स्ट्रक्चर या बॉडी बदलने का असर इसकी मजबूती पर पड़ता है. 

बाइक को किसी भी तरह से दो से अधिक लोगों को ले जाने के लिए परिवर्तित नहीं किया जा सकता है. वाहन के आकार, इंजन और ब्रेकिंग सिस्टम को नहीं बदल सकते. 

नियमों के मुताबिक यदि कोई अपने वाहन में इस तरह के मॉडिफिकेशन कराता है, जो नियमों का उल्लंघन करते हैं तो इस दशा में 5,000 रुपये के चालान या 6 महीने की जेल का प्रावधान है. 

आपके वाहन में बिना RTO के अनुमति के ऐसे मॉडिफिकेशन किए गए हैं जो कि दूसरों के लिए खतरा बन सकते हैं तो इस दशा में वाहन भी सीज किया जा सकता है. पूरी डिटेल नीचे जानें. 

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