इन गाड़ियों पर पुलिस की नज़र... तैयार रखें ये पेपर! वरना कटेगा 10,000 का चालान

18 November 2024

BY: Aaj Tak Auto

दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग और प्रदूषण ने कहर मचा रखा है. राष्ट्रीय राजधानी की हवा इस कदर खराब स्तर पर पहुंच चुकी है कि सांस लेना भी दूभर हो रहा है. 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई इलाकों में एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच चुका है. जो कि बेहद ही खराब स्थिति को दर्शाता है.

ऐसे में सरकार यहां पर वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर रोकथाम लगाने के लिए मुस्तैदी से वाहनों के PUC सर्टिफिकेट की जांच कर रही है.

बीते शुक्रवार को पुलिस ने बिना PUC सर्टिफिकेट के चलने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की. और 4,855 वाहनों पर कुल 4.85 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया.

तो यदि आप भी वाहन चलाते हैं तो एक बार चेक कर लें कि, कहीं आपके वाहन का पीयूसी सर्टिफिकेट तो एक्सपायर नहीं हो गया है. 

क्योंकि बिना वैलिड PUC सर्टिफिकेट के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 10,000 रुपये तक का चालान काटने का प्रावधान है.

बिना वैलिड PUC के वाहन चलाते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 2,000 रुपये तक चालान का प्राधान है.

लेकिन परिवहन विभाग का यह भी कहना है कि यदि वाहन चालक PUC सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं करता है तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने तक की जेल या दोनों हो सकते हैं. 

PUC सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. ये सुविधा पेट्रोल पंपों पर आसानी से उपलब्ध है. 

कैसे बनवाएं PUC सर्टिफिकेट: 

हर पेट्रोल पंप पर प्रदूषण जांच केंद्र बनवाए गए हैं. जहां पहुंचकर आपको अपने वाहन के पॉल्यूशन लेवल की जांच करवानी होगी और इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा. 

PUC सर्टिफिकेट सेंटर: 

कार के लिए इसकी फीस तकरीबन 110 रुपये और दोपहिया वाहनों के लिए 80 रुपये है.

कितनी है फीस: