कटेगा चालान... होगी जेल! बाइक के साथ न करें ये गलतियां
BY: Aaj Tak Auto
टू-व्हीलर मॉडिफिकेशन का चलन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है. सड़क पर दौड़ती हुई बाइक्स के एक से बढ़कर एक रूप देखने को मिल रहे हैं.
लेकिन बाइक मॉडिफिकेशन को लेकर कुछ तय नियम है और मोटरसाइकिल को मॉडिफाई कराने से पहले कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना भी बेहद ही जरूरी है.
आप अपने बाइक में मामूली बदलाव करा सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको अपने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से अनुमति लेनी होती है. इसकी अनदेखी करने पर आपको भारी चालान या फिर जेल का भी सामना करना पड़ सकता है.
बाइक मॉडिफिकेशन के दौरान आप उन्हीं पार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ऑटोमोटिव रिसर्च अथॉर्टी ऑफ इंडिया (ARAI) से अप्रूव्ड और प्रमाणित हो.
आप वाहन का स्ट्रक्चर या बॉडी पूरी तरह से नहीं बदल सकते हैं. इसका असर वाहन की मजबूती पर तो पड़ता ही है साथ सड़क पर चलने वाले दूसरे पैदल यात्री या वाहनों के लिए खतरा बन सकता है.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2019 के एक फैसले के अनुसार, वाहनों को इस तरह से संशोधित नहीं किया जा सकता है कि वे निर्माता द्वारा बनाए गए मूल विनिर्देशों को महत्वपूर्ण रूप से बदल दें.
आप एक टू-व्हीलर को इस तरह से मॉडिफाई नहीं करा सकते हैं कि उस पर दो से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था हो. इसी तरह, किसी वाहन के आकार, इंजन और ब्रेकिंग सिस्टम को भी मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है.
यदि आपके वाहन में बिना RTO के अनुमति के ऐसे मॉडिफिकेशन किए गए हैं जो कि दूसरों के लिए खतरा बन सकते हैं तो इस दशा में वाहन भी सीज किया जा सकता है.
यदि आप अपने वाहन के साइज, स्ट्रक्चर, चेचिस, इंजन इत्यादि में बदलाव करते हैं या फिर एक्स्ट्रा व्हील जोड़ते हैं तो वाहन को सीज भी किया जा सकता है.
टायर को लेकर भी बदलाव किए जा सकते हैं लेकिन वो वाहन के टॉप वेरिएंट्स से मिलते-जुलते होने चाहिएं. दोपहिया वाहन में बड़े पहियों का इस्तेमाल नियमों के खिलाफ है.
यदि आपके वाहन का इंजन पूरी तरह से खराब है या फिर वो ठीक ढंग से काम नहीं करता है तो इस दशा में आप इंजन बदल सकते हैं. लेकिन इसके लिए भी एक नियम है.
इंजन बदलने से पहले आपको RTO से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा. इसके अलावा इंजन बदलने के बाद आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा.
नियमों के मुताबिक यदि कोई अपने वाहन में इस तरह के मॉडिफिकेशन कराता है, जो नियमों का उल्लंघन करते हैं तो इस दशा में 5,000 रुपये के चालान या 6 महीने की जेल का प्रावधान है.
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