इस स्पीड से दौड़ाई गाड़ी तो होगी FIR! 1 अगस्त से लागू होगा नया नियम

31 July 2024

BY: Aaj Tak Auto

सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए देश भर की ट्रैफिक पुलिस लगातार सख्त हो रही है. रोड एक्सीडेंट्स के मामलों में तेज रफ्तार से वाहन चलाना सबसे बड़े कारणों में से एक है. 

ऐसे में कर्नाटक ट्रैफिक पुलिस आगामी 1 अगस्त से एक नया नियम लागू करने जा रही है. इस नियम से सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम लगाने की तैयारी है.

इस नियम के तहत वाहनों की स्पीड 130 किमी/घंटा से कम होनी चाहिए. यदि वाहन चालक इससे ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा.

पुलिस का कहना है कि, 1 अगस्त से कर्नाटक में कहीं भी 130 किमी/घंटा से अधिक की गति से वाहन चलाने वालों के खिलाफ लापरवाही और खतरनाक ड्राइविंग के लिए FIR दर्ज की जाएगी.

यह नया नियम भारतीय न्याय संहिता (BNS) - 281 के दायरे में आता है. जिसके तहत 120 किमी/घंटा से अधिक की गति से वाहन चलाने को खतरनाक माना जाता है.

बेंगलुरु-मैसूरु हाईवे पर स्पीड लेजर गन और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे लगे हैं, जिससे पुलिस रात में भी वाहनों की गति पर नज़र रखेगी और उसे रिकॉर्ड कर सकेगी.

यह निर्णय हाल ही में NICE (नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइज) रोड पर हुए एक हादसे के बाद लिया गया है. जिसमें 160 किमी/घंटा की रफ़्तार से दौड़ रहे वाहन के चलते 3 लोगों की जान चली गई थी.

बता दें कि, नया स्पीड नियम कर्नाटक के हाइवे सहित सभी तरह की सड़कों पर लागू होगा.