सरकार की बड़ी तैयारी! कारों में जोड़ा जाएगा ये ख़ास सेफ्टी फीचर

15 March 2024

BY: Aaj Tak Auto

कारों में यात्रियों की सेफ्टी को बेहतर करने के लिए सरकार लगातार नए नियमों को लागू कर रही है. अब सरकार गाड़ियों में एक और सेफ्टी फीचर को अनिवार्य करने जा रही है. 

TOI की रिपोर्ट में बताया गया है, सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी किया है, जिसके अनुसार 1 अप्रैल, 2025 से निर्मित सभी कारों में 'रियर सीट बेल्ट अलार्म' देना अनिवार्य होगा. 

इस फीचर का उद्देश्य कार में पीछे की सीट के यात्रियों को सीटबेल्ट पहनने के लिए प्रेरित करना है, इस मसौदा अधिसूचना को पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया है.

ये अधिसूचना केवल रियर सीटबेल्ट अलार्म के लिए है और इसमें कोई अन्य नया प्रावधान नहीं किया गया है.

इससे पहले मंत्रालय ने मंत्रालय ने दो अन्य अनिवार्य सेफ्टी फीचर्स - तीन-पॉइंट रियर सीट बेल्ट और 6 एयरबैग - के साथ रियर सीट बेल्ट अलार्म के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी. 

चूंकि छह एयरबैग के अनिवार्य फिटमेंट का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, इसलिए पूरी अधिसूचना समाप्त हो गई थी. 

टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मृत्यु के बाद मंत्रालय सख्त हुआ था कि, क्योंकि जांच में पाया गया था कि एक्सीडेंट के दौरान साइरस मिस्त्री ने सीट-बेल्ट नहीं पहना था.

मौजूदा समय में ड्राइवर और आगे की सीट पर बैठे यात्री के लिए इन-बिल्ट सीटबेल्ट रिमाइंडर अनिवार्य है. इसके अलावा पीछे बैठने वाले यात्री को भी सीट-बेल्ट लगाना अनिवार्य है.

यदि कोई कार में पिछली सीट पर बैठा और सीट-बेल्ट का प्रयोग न करते हुए पाया जाता है तो इस दशा में मोटर व्हीकल एक्ट में 1,000 रुपये का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है. 

लेकिन बहुतायत लोग इस नियम की अनदेखी करते हैं और रियर सीट-बेल्ट का प्रयोग नहीं करते हैं. इससे उनकी सेफ्टी खतरे में रहती है.