पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त करते वक्त दस्तावेजों का दुरुस्त रहना बेहद ही जरूरी है.
साथ ही व्हीकल रजिस्ट्रेशन के ट्रांसफर होने की प्रक्रिया का संपन्न होना भी उतना ही आवश्यक है.
यदि वाहन के दस्तावेज पर नए खरीदार का नाम दर्ज नहीं होता है तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं.
यह भी मुमकिन है कि आप अपने पुराने वाहन के चलते किसी आपराधिक वारदात में संदिग्ध न बन जाएं.
यदि आप अपने पुराने वाहन को बेचते हैं तो रजिस्ट्रेशन पेपर नए वाहन खरीदारी के नाम से ट्रांसफर होना बेहद ही जरूरी है.
अगर आप वाहन को किसी यूज़्ड व्हीकल का बिजनेस करने वाली फर्म को बेचते हैं तो ट्रांसफर की प्रक्रिया खुद ही संपन्न करवाते हैं.
यदि आप खुद ही यानी कि वन-टू-वन वाहन को किसी के हाथों बेचते हैं तो रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर के लिए खुद ही पहल करनी होगी.
अगर रजिस्ट्रेशन पेपर ट्रांसफर नहीं हुए और बाद में उक्त वाहन का इस्तेमाल किसी बड़ी वारदात में किया गया तो आप फंस सकते हैं.
वाहन के मालिकाना हक के ट्रांसफर के लिए किन डॉक्युमेंट्स की जरूरत होगी? इसका प्रोसेस क्या है? जानने के लिए नीचे क्लिक करें.