ट्रैफिक नियमों को लेकर ट्रैफिक पुलिस लगातार सख्त होती जा रही है. तमाम कड़ाईयों के बावजूद भी लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं.
इसके चलते सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) में संसोधन भी किया और साथ नियमों के उल्लंघन पर रोकथाम के लिए मोटे चालान का भी प्रावधान किया गया.
आज हम आपको कुछ ऐसे ही ट्रैफिक नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको लेकर आमतौर पर लोग लापरवाह नज़र आते हैं, जिसका नतीजा उन्हें भारी चालान के रूप में भरना पड़ता है और उनकी कमाई भी इसमें चली जाती है.
यदि कोई नाबालिग यानी कि अंडर ऐज वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो इस दशा में वाहन मालिक के खिलाफ 25,000 रुपये का चालान या फिर 3 साल की जेल हो सकती है.
शराब पीकर गाड़ी चलाना कानूनी तौर पर अपराध है, ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में पहली बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये और दोबारा पकड़े जाने पर 25,000 रुपये तक का चालान किया जाता है.
वाहन चलाते समय पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट साथ रखना बेहद जरूरी है, मोटर व्हीकल रूल 1989 के मुताबिक इस नियम का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये तक चालान का प्रावधान है.
पुराने वाहनों को स्क्रैप कवायद हो रही है. ऐसे में यदि आपके वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) एक्सपायर हो गई है और फिर भी आप वाहन चला रहे हैं तो आपको 10,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है.
यदि कोई व्यक्ति सड़क पर वाहन चलाते हुए किसी आपातकालिन वाहन जैसे एंबुलेंस या अग्निशमन दल के ट्रक इत्यादि को जगह नहीं देता है तो इस दशा में उसे 25,000 का चालान या 3 साल की जेल हो सकती है.