2000 के नोट बदलने के लिए क्या लगेगा ID प्रूफ? जान लें- जरूरी बातें
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोटों को वापस मंगा लिया है. यानी इसे सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया है.
हालांकि, रिजर्व बैंक ने कहा है कि 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट सर्कुलेशन में बने रहेंगे. लोगों को इसे एक्सचेंज करवाना होगा.
23 मई 2023 से 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज कराया जा सकता है. लेकिन एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये तक के नोट ही बदले जाएंगे.
कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी बैंक के ब्रॉन्च में जाकर 20,000 रुपये की सीमा तक के 2000 रुपये के नोट बदलवा सकता है.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा है कि 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए कोई भी फॉर्म नहीं भरना होगा.
अगर कोई 2000 रुपये के नोट अपने खाते में जमा करवाता है, तो उसे डिपॉजिट से जुड़े सभी नियमों का पालन करना होगा.
2000 रुपये के नोट ग्रामीण इलाकों और कस्बों के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर पर भी बदले जा सकते हैं. लेकिन नोट एक्सचेंज की लिमिट कम है.
RBI के अनुसार, बैंक अकाउंट होल्डर एक दिन में 4000 रुपये तक की सीमा के 2000 रुपये के नोट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर के माध्यम से एक्सचेंज करवा सकते हैं.
रिजर्व बैंक के कई क्षेत्रीय कार्यालयों पर भी 2000 रुपये के नोट आसानी से बदले जा सकते हैं. RBI ने बैंकों से कहा है कि अब वो ग्राहकों को 2000 रुपये नोट नहीं दें.