एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 है.
देश में इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए टैक्सपेयर्स के पास दो विकल्प मौजूद हैं- ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम.
सरकार ने बजट 2023 के दौरान न्यू टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव करते हुए 7 लाख रुपये तक की राशि को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया था.
अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 7 लाख रुपये है, तो फिर कोई टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया.
वित्त मंत्री ने कहा कि हमने अपनी टीम के साथ हिसाब लगाया तो सभी डिडक्शन शामिल करने के बाद आपको 7.27 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.
उन्होंने कहा कि 7 लाख से अधिक की कमाई पर केवल 27,000 रुपये पर ही ब्रेक ईवन आता है इसके बाद आप टैक्स देना शुरू करते हैं.
वित्त मंत्री ने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था में करदाताओं के पास 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी उपलब्ध भी होगा.
न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब के अनुसार, 0 से तीन लाख की सालाना आय पर 0 फीसदी, 3 से 6 लाख की आय पर 5 फीसदी का टैक्स लगेगा.
6 से 9 लाख की इनकम पर 10 फीसदी, 12 लाख की आय पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये की आय पर 20 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा.
टैक्सपेयर्स पर 15 से ज्यादा लाख पर 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. सात लाख की आमदनी वाले खुद ब खुद नई टैक्स रिजीम में दाखिल हो जाएंगे.