नई टैक्‍स रिजीम में मिलेगी होम लोन छूट? बजट से है ये उम्‍मीद 

23 Jan 2025

By Business Team

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2025, 1 फरवरी को पेश करने वाली हैं. आम आदमी को बजट से बड़ी उम्‍मीदें हैं. 

कुछ एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि बजट में टैक्‍स स्‍लैब में बदलाव को लेकर कुछ ऐलान किया जा सकता है. 

अगर ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम में कुछ बदलाव नहीं होता है तो नई टैक्‍स व्‍यवस्‍था में कुछ चीजें जुड़ सकती हैं. 

विशेषज्ञों द्वारा नई टैक्‍स व्यवस्‍था में होम लोन को शामिल किए जाने को लेकर विचार किया जा रहा है. ऐसे में इसका ऐलान बजट में हो सकता है. 

वहीं पुरानी टैक्‍स व्‍यवस्‍था के तहत टैक्‍सपेयर्स को होम लोन कटौती का लाभ मिलता है. नई टैक्‍स व्‍यवस्‍था में यह छूट नहीं मिलती है. 

पुरानी टैक्‍स व्यवस्‍था में होम लोन ब्‍याज के लिए 2 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं. 

ICAI ने नई टैक्‍स व्‍यवस्था के तहत घर की प्रॉपर्टी से इनकम पर टैक्‍स के संबंध में तीन सिफारिशें पेश की हैं. 

आईसीएआई ने सरकार से रिक्‍वेस्‍ट किया है कि नई टैक्‍स व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत 2 लाख रुपये तक के ब्याज पर कटौती की अनुमति दी जाए. 

आईसीएआई ने यह भी सुझाव दिया है कि मकान संपत्ति से होने वाले नुकसान को अन्य चीजों के अंतर्गत होने वाली आय से समायोजित करने की अनुमति दी जानी चाहिए. 

ऐसे मामलों में जहां किसी अन्य मद के अंतर्गत कोई आय नहीं है, आईसीएआई का प्रस्ताव है कि हानि को आगामी 8 टैक्‍स निर्धारण वर्षों के लिए गृह संपत्ति से आय के विरुद्ध समायोजित करने के लिए पात्र होना चाहिए.