केंद्रीय कर्मचारियों की Attendance पर बड़ा फैसला, सरकार ने लागू किया ये नियम
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों से कहा है कि वे अनिवार्य रूप से आधार-एनेबल्ड बायोमेट्रिक प्रणाली के जरिए अपनी अटेंडेंस दर्ज करें.
सरकारी विभागों और कर्मचारियों की ओर से ढिलाई देखे जाने के बाद यह कदम उठाया गया है.
कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि कुछ कर्मचारी रजिस्टर्ड होने के बावजूद अटेंडेंस दर्ज नहीं कर रहे हैं.
समीक्षा के दौरान पाया गया कि भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में तैनात बड़ी संख्या में कर्मचारी अपनी उपस्थिति इस सिस्टम के जरिए नहीं कर रहे हैं.
इसलिए यह फैसला लिया गया है कि मंत्रालय/विभाग/संगठन (MDOs) यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां तैनात कर्मचारी AEBAS का इस्तेमाल कर अटेंडेंस दर्ज करें.
जारी आदेश में कहा गया कि आदतन देर से आने और ऑफिस से जल्दी जाने को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और नियमों के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए.
आदेश में कहा गया है कि दिव्यांग कर्मचारियों के संबंध में, विभाग कम ऊंचाई पर या उनके डेस्क पर आसानी से पहुंच योग्य मशीनों को उपलब्ध कराएगा.
कोविड-19 के प्रसार के दौरान, एईबीएएस पर अटेंडेंस दर्ज करना लंबे समय तक के लिए निलंबित रहा था.
सरकारी विभागों और उन कर्मचारियों की ओर से ढिलाई के बाद यह कदम उठाया गया है.