इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय ध्यान से सही फॉर्म ही चुनें.
ITR भरने के दौरान भूलकर भी गलत क्लेम ना करें और अपनी सही इनकम बताएं.
आईटीआर दाखिल करते समय आपको TDS को सावधानी से भरना चाहिए.
अगर भरा गया TDS और जहां वह जमा हुआ है, उसमें अंतर दिखता है तो आपको नोटिस आ सकता है.
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कई बार लोगों से गलतियां हो जाती हैं.
लोग जरूरी डिटेल्स भरना भूल जाते हैं. अगर ऐसा होता है तो आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है.
अगर कोई टैक्सपेयर्स ITR फॉर्म में गलत जानकारी देता है, तो आयकर विभाग उसे अलग-अलग एक्ट के तहत नोटिस भेज सकता है.
अगर आप निवेश से होने वाली कमाई को छुपा लेते हैं, तो आपको नोटिस आ सकता है.
फाइनेंसियल ईयर 2022-23 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 है.