कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अंशधारकों के लिए ज्यादा पेंशन लेने के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है.
ईपीएफओ द्वारा पहले इसके लिए आवेदन करने की तिथि 3 मार्च 2023 तय की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर तीन मई कर दिया गया है.
पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को अपने आदेश में कहा था कि सदस्यों के पास ये विकल्प चुनने के लिए चार महीने हैं
पीटीआई के मुताबिक, पात्र सदस्य इसके लिए सेवानिवृत्ति कोष संगठन के एकीकृत सदस्य पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे.
22 अगस्त 2014 के EPS संशोधन ने पेंशन योग्य सैलरी कैप को 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह किया था.
कर्मचारी पेंशन योजना के तहत अभी 15,000 रुपये तक के वेतन के हिसाब से पेंशन फंड में अंशदान तय किया जाता है.
इसका मतलब ये है कि बेसिक पे 50,000 रुपये होने पर भी EPS में अंशदान 15,000 रुपये के आधार पर ही तय होता है.
ऐसे में कर्मचारी ईपीएस में कम जमा होता है और पेंशन कम बनती है, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाने का ऑप्शन दिया गया है.
इस विकल्प को चुनने के बाद कर्मचारी की पेंशन ज्यादा बनेगी, जो बुढ़ापे में आर्थिक रूप से सशक्त रहने में मददगार होगी.