07 Feb 2024
By Business Team
सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. सभी नागरिकों को ये काम करना जरूरी है.
आधार को पैन से लिंक कराने के लिए कई बार डेडलाइन भी बढ़ाई गई, लेकिन फिर भी ये काम नहीं किया गया.
अब सरकार ने आधार लिंकिंग को लेकर जुर्माना लगाया है, जिसके जरिए 600 करोड़ रुपये से ज्यादा वसूले हैं.
यह रकम पैन को आधार से लिंक करने में हुई देरी के कारण वसूला गया है.
आप ये जानकारी हैरान होंगे की अब भी करीब 11.48 करोड़ पैन कार्ड अभी भी बायोमेट्रिक पहचान से लिंक नहीं हैं.
यह सभी जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में दी थी.
गौरतलब है कि पैन को बायोमेट्रिक आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी.
अगर कोई इसके बाद आधार-पैन को लिंक करता है तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
पंकज चौधरी ने बताया कि 1 जुलाई 2023 से 31 जनवरी 2024 तक पेनल्टी के तौर पर कुल 601.97 करोड़ रुपये वसूले गए हैं.
अभी भी आप अपने आधार और पैन को 1000 रुपये जुर्माने के साथ लिंक करा सकते हैं.