शराब से आटा तक... जानें कहां मिली GST से राहत, कहां लगा झटका?

08 Oct 2023

BY: Business Team

GST Counsil की बैठक शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई. 

इस बैठक में मोटे अनाज (Millets) से लेकर शराब तक पर टैक्स को लेकर बड़े फैसले हुए.

इस बैठक में काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को झटका दिया, तो कई मामलों में राहत ही है.

GST काउंसिल ने शराब पर लगने वाले कस्टमर टैक्स का अधिकार राज्यों को सौंपा है, मतलब इसे राज्य तय करेगा.

इसके अलावा रॉ-मटीरियल एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यानि ENA पर GST से राहत मिली, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए इसपर 18% कर लगाया गया है.

मोटे अनाज यानी Millets पर अब 18 की जगह 5 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला काउंसिल द्वारा किया गया है. 

पैक्ड और लेवल वाले आटों पर ये लागू होगा, जबकि 70% मोटे अनाज वाले आटे को खुला बेचने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. 

शीरा पर टैक्स कटौती का ऐलान हुआ है, इससे गन्ना किसानों को फायदा होगा और उनका बकाया तेजी से चुकाया जा सकेगा.

कॉरपोरेट सेक्टर के सहायक कंपनियों को दी गई गारंटी पर 18% GST, जबकि निदेशक के कंपनी को व्यक्तिगत गारंटी देने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. 

यानी जब कोई निदेशक किसी कंपनी को कॉरपोरेट गारंटी देगा, तो इसे सर्विस टैक्स माना जाएगा और इस पर कोई जीएसटी लागू नहीं होगा.

बैठक के बाद राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि Online Gaming पर शुरू से ही 28% जीएसटी लागू है.