27 May, 2023 By: Business Team

PF से एडवांस निकालकर खरीद सकते हैं घर, ये है नियम

प्रोविडेंट फंड (PF) नौकरीपेशा लोगों के लिए सेविंग का एक बड़ा जरिया है. 


EPFO के सदस्य प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पीएफ फंड से एडवांस की निकासी कर सकते हैं. 

EPFO ने प्लॉट खरीदने, घर निर्माण या खरीदने के लिए आपके पीएफ खाते से हाउस बिल्डिंग एडवांस का प्रावधान किया है. 

हाउस बिल्डिंग एडवांस के लिए EPF की पांच साल की सदस्यता होनी चाहिए. साथ ही खाते में ब्याज सहित कम से कम एक हजार रुपये हो. 

प्लॉट खरीदने के लिए 24 महीने का वेतन डीए सहित या ईपीएफ खाते में ब्याज सहित कुल जमा राशि और प्लॉट का वास्तविक मूल्य, जो भी कम हो मिल सकता है. 

इस एडवांस को लेने के लिए आपको Umang ऐप या फिर EPFO की वेबसाइट पर फॉर्म 31 भरना होगा.

आप उमंग ऐप, वेबसाइट या फिर अपने मोबाइल फोन से एक SMS कर इसका पता लगा सकते हैं. 

किसी भी कर्मचारी की सैलरी से 12 फीसदी की कटौती ईपीएफ अकाउंट के लिए होती है.

एम्प्लॉयर की तरफ से एम्पलाई की सैलरी में की गई कटौती का 8.33 फीसदी ईपीएस में, जबकि 3.67 फीसदी ईपीएफ में पहुंचता है.