इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है. इसलिए टैक्स में छूट पाने के लिए ये 7 डिडक्शन याद रखें.
80C के तहत EPF, PPF, ELSS, इंश्योरेंस प्रीमियम, होम लोन, SSY और NSC में निवेश पर टैक्स में छूट मिलती है.
सेक्शन 80 CCD (1B) के तहत आप अतिरिक्त 50 हजार रुपये का टैक्स छूट पा सकते हैं. अगर NPS में निवेश करते हैं.
सेक्शन 80 CCD (2) अगर आप NPS खाते में एम्पलॉयर से निवेश करवाते हैं, तो अपनी बेसिक सैलरी के 10 फीसदी तक पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं.
सेक्शन 10 (13 A) इसके जरिए आपको घर का किराया देने के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के तहत छूट मिलती है.
सेक्शन 80 TTA इसके जरिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से मिले ब्याज पर 10 हजार रुपये तक के इंटरेस्ट पर छूट पा सकते हैं.
सेक्शन 80 (D) खुद के हेल्थ इंश्योरेंस पर 25 हजार और माता-पिता पर 25 हजार यानी कुल 50 हजार पर टैक्स छूट पा सकते हैं.
सेक्शन 80 (G) ट्रस्ट और चैरिटेबल संस्था को दान दिए गए पैसों पर आप इनकम टैक्स में छूट हासिल कर सकते हैं.
पांच लाख रुपये से अधिक की कुल आय वाले व्यक्तियों को देर से ITR फाइल करने पर 5000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है.