पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा 30 जून 2023 को समाप्त हो गई.
जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया, उनके पैन कार्ड 1 जुलाई से डीएक्टिवेट हो गए.
सरकार ने इस बार पैन को आधार से लिंक करने की तारीख को आगे नहीं बढ़ाया इस वजह से कई लोगों की परेशानी बढ़ गई है.
हालांकि, जिनके पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो गए हैं, उनका पैन फिर से एक्टिव हो सकता है. CBDT ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया था.
CBDT के अनुसार, 1000 रुपये की पेनाल्टी देने के बाद तय अथॉरिटीज को आधार की सूचना देकर पैन को फिर से एक्टिव करवाया जा सकता है.
1000 रुपये की पेनाल्टी देने के बाद 30 दिन या इसके भीतर आपका पैन कार्ड फिर से एक्टिव हो जाएगा.
मान लीजिए कि आपने 8 जुलाई को पैन को एक्टिव करने के लिए रिक्वेस्ट डाला, तो पैन 8 अगस्त या उससे पहले एक्टिव हो जाएगा.
पैन को आधार से लिंक नहीं करने वालों को डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन, लोन और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कामों के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.
जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है. इसका मतलब है कि उनका पैन कार्ड एक जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो चुका है.