इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने बहुत से टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजा है और इसे लेकर जवाब मांगा है.
आयकर विभाग ने ये नोटिस आयकर रिटर्न में खुलासे और दी गई अन्य जानकारी का सही मेल नहीं होने के लिए भेजा है.
IT डिपॉर्टमेंट ने रिपोर्टिंग संस्थाओं से मिली जानकारी को इन टैक्सपेयर्स के आईटीआर में दी गई जानकारी से मेल किया था.
रिपोर्टिंग संस्थाओं में बैंक, वित्तीय संस्थान, शेयर बाजार (Stock arket) के खिलाड़ी, म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) और संपत्ति रजिस्ट्रार समेत कई एजेंसियां हैं.
इनकम टैक्स विभाग ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है.
अगर आपको भी नोटिस मिला है तो IT डिपॉर्टमेंट अनुपालन पोर्टल पर ऑनलाइन अपनी प्रतिक्रिया देने की सुविधा देता है.
वहीं आवश्यक है तो पहले से दाखिल किए गए अपने रिटर्न को संशोधित कर सकते हैं.
इसके अलावा अगर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो 31 दिसंबर से पहले फाइल कर सकते हैं.
हालांकि ये सब करने से पहले आपको नोटिस या मैसेज की जांच करनी चाहिए.
गौरतलब है कि आईटीआर में दर्ज की गई गलत जानकारी से रिफंड रुक सकता है.