19 Feb, 2023
By: Business Team
आपके इन 3 तरह के ट्रांजेक्शन पर Income Tax की रहती है नजर...
आपके तीन तरह के ट्रांजेक्शन पर Income Tax हमेशा रखता है कड़ी नजर.
सेविंग अकाउंट में 10 लाख से अधिक कैश डिपॉजिट करने पर बैंक ये जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देता है.
करंट अकाउंट में 50 लाख रुपये से अधिक कैश डिपॉजिट पर बैंक इस बारे में इनकम टैक्स विभाग को सूचित करता है.
क्रेडिट कार्ड के एक लाख रुपये के बिल के कैश में सेटलमेंट करने पर ये जानकारी इनकम टैक्स विभाग के पास जरूर जाती है.
एक फाइनेंसियल ईयर में 10 लाख रुपये से अधिक का पेमेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन सेटल करने पर भी जानकारी IT विभाग के पास पहुंच जाती है.
अगर आपने एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक की FD खुलवाई है, तो बैंक इस बारे में इनकम टैक्स विभाग को बताता है.
बैंक 10 लाख रुपये से अधिक की FD के बारे में फॉर्म 61A के तहत जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देता है.
इन सभी कंडिशन में इनकम टैक्स विभाग संबंधित व्यक्ति को नोटिस भेज सकता है.
इनकम टैक्स विभाग वित्तीय लेनदेन की जांच करता है और कुछ गलत पाए जाने पर कार्रवाई करता है.
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