कई सालों से नहीं भरा ITR? अब मुश्किल में फंस सकते हैं आप 

11 MAR 2025

Himanshu Dwivedi

अगर आपने टैक्‍स योग्‍य इनकम होने के बावजूद पिछले कुछ सालों में अपना आयकर रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं. 

आयकर विभाग ने ऐसे व्यक्तियों की पहचान की है, जिनकी अघोषित आय टैक्‍स के दायरे में आती है. ऐसे में अब इनकी मुश्किल बढ़ सकती है. 

इनपर आयकर निर्धारण अधिकारी (AO) कार्रवाई करेंगे, जिसमें धारा 148A के तहत टैक्‍स नोटिस भी भेजा जा सकता है. 

इंडिया टुडे के मुताबिक, आयकर विभाग ने AIS, TDS/TCS रिकॉर्ड, वित्तीय लेनदेन विवरण (SFT) के साथ-साथ आयात और निर्यात डेटा जैसे सोर्स डेटा जमा किया है. 

इस सूचना का उपयोग करते हुए विभाग ने ऐसे लोगों की पहचान की है जिनकी कर योग्य आय थी, लेकिन उन्होंने आईटीआर दाखिल नहीं किया. बल्कि इन लोगों ने कई सालों से आईटीआर नहीं भरा है. 

टैक्‍स डिपॉर्टमेंट ऐसे लोगों की पहचान ज्‍यादा ट्रांजेक्‍शन, वेतन, किराया, म्यूचुअल फंड और शेयर आदि से इनकम का अंदाजा लगाता है. 

अगर किसी व्‍यक्ति की इनकम टैक्‍स के दायरे में हैं, लेकिन उसने आईटीआर नहीं भरा है तो उन्‍हें इस लिस्‍ट में शामिल किया जाता है. 

अब अगर आप इनकम टैक्‍स के नोट‍िस या कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो आप कुछ विकल्‍प को चुन सकते हैं. 

आप देरी की माफी के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें टैक्‍स विभाग आपको अपना रिटर्न देर से दाखिल करने की अनुमति देता है.

इसके अलावा, अगर किसी व्यक्ति को आईटीआर दाखिल न करने के कारण टैक्‍स नोटिस प्राप्त होता है, तो वह जुर्माना राहत के लिए अपील कर सकता है.