ट्रेन से तकिया-कंबल चुराना पड़ जाएगा महंगा! लगेगा जुर्माना और जाना होगा जेल

23 Feb 2025

By: Deepak Chaturvedi

लंबी दूरी का सफर करना हो, तो फिर भारतीय रेल (Indian Rail) सबसे किफायती और आरमदायक विकल्प माना जाता है.

रेलवे की ओर से खासतौर पर एसी कोच (AC Coach) के यात्रियों को खास सुविधाएं भी दी जाती हैं.

इनमें सीट पर कंबल, चादर, बेडशीट और तकिए की व्यवस्था भी शामिल है, जिससे सफर आरामदायक हो.

यात्रियों को मिलने वाले इन सामानों की चोरी की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं. 2017-18 में तो सिर्फ वेस्टर्न रेलवे से 1.95 लाख तौलिया, 81,736 बेडशीट, 5,038 तकिए, 55,573 तकिया कवर और 7043 कंबल चोरी की रिपोर्ट दी थी. 

ऐसे भी कई मामले सामने आ चुके हैं कि सफर करने वाले यात्री ही अपने गंतव्य पर पहुंचने पर ये चादर, कंबल साथ लेकर घर निकल लेते हैं.

लेकिन, तकिया-कंबल चुराने पर पकड़े जाने पर या पता चलने पर रेलवे की ओर से आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट, 1966 पर गौर करें,, तो रेलवे का सामान चोरी करने पर पहली बार पकड़े जाने पर एक साल की जेल या फिर 1000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है.

वहीं अगर एक से ज्यादा बार ऐसा करते पकड़ा जाता है या फिर मामला गंभीर है तो 5 साल की जेल और जुर्माना दोनों लग सकता है.

ऐसे में बेहद जरूरी है कि Train में मिलने वाले इन सामानों को यात्रा खत्म होने पर अपनी सीट पर ही रखें, या कोच अटेंडेंट को सौंप दें.