भारत में गोल्ड खरीदना शुभ माना जाता है. शादियों और त्योहारों में सोने के गहने खरीदने की परंपरा है.
लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर घर में महिलाएं कितना गोल्ड रख सकती है, जिससे Income Tax जब्त नहीं करे.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने 1994 में गोल्ड को लेकर कुछ दिशा-निर्देश जारी किए थे.
अगर किसी विवाहित महिला के पास 500 ग्राम तक की गोल्ड ज्वैलरी मिलती है, तो टैक्स अधिकारी उसे जब्त नहीं करेंगे.
अगर किसी अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम तक सोने के गहने मिलते हैं, तो टैक्स अधिकारी उसे जब्त नहीं कर सकते.
कोई अविवाहित या विवाहित पुरूष सदस्य अपने पास 100 ग्राम तक गोल्ड की ज्वैलरी रख सकता है.
अगर आपके घर में कभी भी इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, तो इतना गोल्ड रखने की आपको अनुमति है.
CBDT ने ये नियम इसलिए बनाए हैं, ताकी इनकम टैक्स की रेड के दौरान गोल्ड की ज्वैलरी की जब्ती से राहत मिल सके.
ये नियम परिवार के सदस्यों पर लागू होते हैं और बता दें कि गोल्ड की ज्वैलरी रखने को लेकर कोई भी तय कानून नहीं हैं.