31 जुलाई तक नहीं भरा ITR, अब क्या है ऑप्शन और कितनी पेनल्टी?

01 Aug 2024

By: Business Team

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई थी, जो खत्म हो चुकी है.

Income Tax विभाग की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया गया कि लास्ट डेट तक 7 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल किए गए.

इनमें से 50 लाख आईटीआर को आखिर दिन ही दाखिल किए गए हैं. लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स ऐसे हैं, जिन्होंने ये काम नहीं किया है.

ऐसे तमाम टैक्सपेयर्स साल के अंत तक यानी 31 दिसंबर 2024 तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन जुर्माने के साथ.

डेडलाइन के बाद भरे जाने वाले इस इनकम टैक्स रिटर्न को बिलेटेड आईटीआर (Belated ITR) कहते हैं और इसे पेनल्टी के साथ भरा जाता है.

देरी से भरे जाने वाले इस आईटीआर में टैक्सपेयर्स से वसूले जाने वाले जुर्माने के बारे में बताएं, तो 5 लाख रुपये या इससे नीचे की इनकम पर 1000 रुपये लगते हैं.

वहीं अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो फिर बिलेटेड आईटीआर में जुर्माने की राशि बढ़कर 5,000 रुपये हो जाती है.

31 दिसंबर तक ITR न भरने पर IT डिपार्टमेंट की ओर से टैक्सपेयर्स को नोटिस भी भेजा जा सकता है. इसके बाद टैक्स की राशि पर 50 से 200% की पेनाल्टी लग सकती है.

कुछ परिस्थितियों में टैक्सपेयर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है. इनकम टैक्स कानून के तहत ITR फाइल नहीं करने पर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल भी हो सकती है.