RBI नहीं जारी करता ये नोट, फिर किसके पास होता है अधिकार? 

29 Dec 2024

By Business Team

भारतीय रिजर्व बैंक देश में करेंसी और बैंक से जुड़ा सारा काम करता है. साथ ही महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाता है. 

समय-समय पर आरबीआई रेपो रेट में भी बदलाव करता है, जिससे लोगों के लोन की ईएमआई कम और ज्‍यादा होती है. 

इसके अलावा, देश का केंद्रीय बैंक नोट छापने और जारी करने का भी काम करता है. 

भारतीय रिजर्व बैंक सभी मूल्‍यवर्ग के नोट की छपाई और जारी करने का काम करता है, जिसपर गवर्नर के हस्‍ताक्षर होते हैं. 

लेकिन देश का इकलौता एक रुपये का नोट, जिसपर आरबीआई गवर्नर के हस्‍ताक्षर नहीं होते हैं. 

ऐसे में आपके मन में भी यह सवाल होगा कि आखिर कौन 1 रुपये का नोट जारी करता है?

RBI अधिनियम की धारा 22 के मुताबिक, आरबीआई को केंद्र सरकार से प्राप्‍त सभी बैंक नोट जारी करने का अधिकार है. 

हालांकि इस धारा के तहत आरबीआई को 1 रुपये का नोट जारी करने का अधिकार नहीं दिया गया है.

ऐसे में केंद्र सरकार प्रचलन को बनाए रखने के लिए 1 रुपये का नोट जारी करती है, जिसपर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्‍ताक्षर होते हैं. 

एक रुपये के नोट के साथ ही एक रुपये के सिक्‍के को जारी करने का अधिकार भी वित्त मंत्रालय के पास ही होता है.