अगर आपने अब तक Pan Card को Aadhaar Card के साथ लिंक नहीं किया है, तो जल्द इस काम का निपटा लें.
इसे करने के लिए अब सिर्फ चार दिन का समय बचा है. पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 है.
अगर इस तिथि तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपका कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा.
कार्ड बंद होने के बाद अगर इसका इस्तेमाल दस्तावेज के रूप में करते हैं, तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.
Income Tax Act की धारा 272B के तहत ऐसा करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है.
पैन कार्ड डिएक्टिवेट होने से कई वित्तीय कार्य रुक सकते हैं. म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम नहीं होंगे.
आयकर विभाग की ओर से भी लगातार अलर्ट किया जा रहा है कि 31 मार्च का इंतजार किए बिना आज ही इस काम को पूरा कर लें.
बता दें 31 मार्च 2023 तक आप 1000 रुपये का फाइन देकर अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा सकते हैं.
आप घर बैठे आसानी से इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉगइन करके इस काम को घर बैठ किया जा सकता है.