PAN-Aadhaar लिंक करने की डेडलाइन खत्म...  अब क्या होगा? 

PAN-Aadhaar लिंक करने की डेडलाइन खत्म...  अब क्या होगा? 

BY: Business Team

पैन कार्ड को आधार ने लिंक कराने की डेडलाइन शुक्रवार 30 जून 2023 को खत्म हो चुकी है. 

ऐसे में जिन लोगों ने 1000 रुपये के लेट पेमेंट के साथ पैन-आधार लिंक नहीं किया है, उनके PAN बंद किए जा सकते हैं. 

डिएक्टिवेट किए गए पैन कार्ड का उपयोग किसी वित्तीय कार्य में दस्तावेज के रूप में करने पर जुर्माना लगेगा. 

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत ऐसा करने पर 10,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.

लिंक करने की प्रक्रिया में आने वाली टेक्निकल परेशानी को लेकर आयकर विभाग ने Tweet कर स्पष्टीकरण दिया है.

ट्वीट में कहा गया कि जिन लोगों को आधार-पैन लिंकिंग के लिए फीस पेमेंट के बाद चालान डाउनलोडिंग में समस्या आई है. 

अगर पेमेंट सफल है, तो PAN धारक इसे आधार से जोड़ने के लिए कंटीन्यू कर सकते हैं, चालान रिसीप्ट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है.

ऐसे मामलों में उन लोगों को राहत दी गई है, जिन्हें फीस पेमेंट के बाद लिंकिंग की परमिशन मिल गई है, लेकिन तय तिथि तक काम नहीं हो सका. 

ऐसी स्थिति में PAN Card को डिएक्टिवेट करने से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से विचार किया जाएगा.