Alert: रद्दी हो जाएगा ऐसे लोगों का पैन कार्ड
इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना कर दिया है अनिवार्य.
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 है.
इस तारीख के बाद बिना आधार से लिंक वाले पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएंगे.
1000 रुपये के लेट फाइन के साथ 31 मार्च 2023 तक पैन से आधार को लिंक कर सकते हैं.
पैन कार्ड डीएक्टिवेट होने के बाद म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम नहीं कर पाएंगे.
बंद हो चुके अपने पैन कार्ड को डॉक्यूमेंट की तरह इस्तेमाल करने पर जुर्माना भी लग सकता है.
फाइन के साथ ऑनलाइन कर सकते हैं अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक.
असम, जम्मू एंड कश्मीर और मेघालय के निवासियों को पैन से आधार से लिंक कराना जरूरी नहीं है.
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी है.