28 March 2023 By: Business Team

बड़ी राहत: अब 30 जून तक करा सकेंगे Pan को Aadhaar से लिंक

पैन कार्ड को आधार से लिंक (Pan-Aadhaar Link) करने की डेडलाइन 30 जून 2023 तक बढ़ा दी गई है. 

करदाताओं को इस बड़ी राहत के संबंध में आयकर विभाग की ओर से ट्वीट के जरिए जानकारी साझा की गई है. 

पहले पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 निर्धारित की गई थी, जिसे 3 महीने आगे बढ़ाया गया है. 

इस नई डेडलाइन तक भी अगर करदाता पैन-आधार लिंक करने से चूकता है, तो फिर उसका पैन डिएक्टिवेट हो जाएगा. 

ऐसा होने पर आपको बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट तक कई वित्तीय कार्यों में परेशानियां आ सकती हैं. 

डिएक्टिवेट पैन कार्ड का इस्तेमाल दस्तावेज के रूप में करने पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत जुर्माने का प्रावधान है. 

अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है,  तो ऐसी स्थिति में 10,000 रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है. 

वित्त मंत्रालय की ओर से भी करदाताओं को नई निर्धारित तारीख तक पैन को आधार से लिंक कराने की सलाह दी है. 

अपने Pan Card को Aadhaar Card से लिंक करना बेहद आसान है और आप घर बैठे इस काम को कर सकते हैं. 

आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉगइन कर आसान स्टेप में लिंक किया जा सकता है.