बिल पेमेंट्स से लेकर Paytm वॉलेट तक... जानिए 15 मार्च के बाद क्‍या होगा

17 Feb 2024

By Business Team

शुक्रवार को RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध की समयसीमा बढ़ा दी है. अब यह डेडलाइन 29 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया गया है. 

RBI ने बैंकिंग सर्विसेज, UPI, वॉलेट, फास्टैग और अन्य Paytm Payments Bank से जुड़ी सेवाओं के बारे में जानकारी दी है. 

यहां पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़ी सेवाओं के नियमों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है. 

आरबीआई ने कहा है कि कस्‍टमर्स को 15 मार्च 2024 के बाद अपने अकाउंट, प्रीपेड, वॉलेट, फास्‍टैग में जमा या टॉप-अप करने की अनुमति नहीं होगी. 

केंद्रीय बैंक ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में ब्याज, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप इन या रिफंड 15 मार्च के बाद भी पा सकते हैं. 

वॉलेट में जमा रकम को 15 मार्च के बाद भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अलग से जमा नहीं कर सकते हैं. 

अगर आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक से बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो 15 मार्च के बाद कर सकते हैं, लेकिन जमा नहीं कर स‍कते हैं. 

वहीं 15 मार्च के बाद भी UPI के माध्‍यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में बची राशि का भुगतान कर सकते हैं. 

पेटीएम क्यूआर कोड, पेटीएम साउंडबॉक्स या पेटीएम पीओएस टर्मिनल का उपयोग 15 मार्च के बाद भी होगा. 

बता दें कि पेटीएम बैंक ने अपने नोडल अकाउंट्स को एक्सिस बैंक में शिफ्ट कर रहा है.