अब आपका PF क्लेम नहीं होगा रिजेक्ट!
EPFO ने क्लेम रिजेक्शन से निपटने के लिए जारी किए निर्देश.
सब्सक्राइबर्स के क्लेम को पहली बार में पूरी तरह से जांच की जाएगी.
गलती पाए जाने पर सभी तरह के कारण PF अकाउंट होल्डर को बताने होंगे.
PF अकाउंट होल्डर के नए क्लेम की गलतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा.
सबकुछ जांच करने के बाद ही उनकी गलतियों को स्वीकार किया जाएगा.
फील्ड कार्यालय रिजेक्ट पीएफ क्लेम को जोनल ऑफिस में समीक्षा के लिए भेजेंगे.
फिर निर्धारित समय के अंदर क्लेम को प्रोसेस किया जाएगा.
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) नौकरीपेशा लोगों के लिए एक रिटायरमेंट प्लान है.
सरकार ने इस वित्त वर्ष के लिए EPF में जमा राशि पर 8.1% की ब्याज दर तय की है.