17 Mar 2025
By: Deepak Chaturvedi
आपके पीएफ खाते (PF Account) को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ (EPFO) द्वारा रेग्युलेट किया जाता है.
हर महीने इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई द्वारा योगदान दिया जाता है, PF से जरूरत पड़ने पर कुछ शर्तों के साथ जमा रकम का हिस्सा निकाल सकते हैं.
अगर कोई एक महीने से बेरोजगार है, तो वह पीएफ खाते में जमा रकम का 75% निकाल सकता है.
वहीं अगर कोई व्यक्ति दो महीने या उससे ज्यादा समय से बेरोजगार है, तो उसे खाते से पूरी जमा रकम निकालने की सुविधा है.
ईपीएफओ सदस्य खाता खोले जाने के 3 साल बाद अपने अकाउंट में जमा फंड्स का इस्तेमाल घर खरीदने के लिए कर सकते हैं.
इससे जुड़ी शर्तों को देखें, तो सदस्य होम लोन (Home Loan) पर डाउन पेमेंट करने के लिए अपनी जमा का 90% तक निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
रिटायर होने के बाद व्यक्ति अपने फाइनल सेटलमेंट क्लेम के लिए अप्लाई कर सकता है और खास बात ये कि रिटायरमेंट पर PF खाते से निकासी बिल्कुल टैक्स फ्री है.
वहीं अकाउंट खोले जाने के 5 साल के भीतर किए गए विड्रॉल पर टैक्स लगता है. इसकी शर्तों के मुताबिक, 50,000 से ज्यादा राशि पर TDS लगता है.
यहां ध्यान रहे कि अगर आप निकासी के समय अपना पैन कार्ड दिखाते हैं, तो टीडीएस की दर 10% और नहीं दिखाने पर ये 30% होगी.