क्रिसमस और नए साल पर शराब के शौकीन वालों के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है.
नोएडा के जिला आबकारी अधिकारी ने लोगों को सलाह दी है कि अगर वे शराब पार्टी करना चाहते हैं तो लाइसेंस लेना आवश्य है.
जिला आबकारी अधिकारी (डीईओ) सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि लाइसेंस नहीं होने पर जुर्माना समेत कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
उन्होंने पीटीआई को बताया कि घर या सामुदायिक स्तर पर भी नियमों का उल्लंघन है.
अधिकारी ने कहा कि छोटी स्तर या बड़े स्तर किसी भी तरह की पार्टी हो लाइसेंस लेना होगा.
श्रीवास्तव ने बताया कि छोटे स्तर पर पार्टी के लिए 4 हजार रुपये और बड़े स्तर पर शराब पार्टी के लिए 11 हजार रुपये का बार लाइसेंस मिलेगा.
यह लाइसेंस एक दिन के लिए ही वैध होंगे. आप इस लाइसेंस का इस्तेमाल दूसरे दिन के लिए नहीं कर सकते हैं.
अगर लाइसेंस लेना है तो upexciseportal.in अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.
उत्पाद शुल्क विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर 8882120733 जारी किया है, जिसपर नशे से जुड़े किसी भी संदिग्ध चीजों की जानकारी दे सकते हैं.