भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने पांच बैंकों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. इन बैंकों को भारी जुर्माना भरना पड़ेगा.
आरबीआई ने पांच सहकारी बैंकों (Cooperative Bank) पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है.
केंद्रीय बैंक ने द को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक, श्री भारत को-ऑपरेटिव बैंक और द लिमडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर भारी जुर्माना लगाया है.
इसके अलावा द संखेड़ा नागरिक सहकारी बैंक और द भुज कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक पर भी कार्रवाई हुई है.
इन सभी बैंकों पर आरबीआई ने 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना ठोका है.
श्री भारत को ऑपरेटिव बैंक और द संखेड़ा नागरिक सहकारी बैंक पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगया गया है.
द को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक और द भुज कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक पर 1.5-1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
इसके अलावा आरबीआई ने द लिमडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 50,000 रुपये का जुर्माना देने को कहा है.
केंद्रीय बैंक ने इन बैंकों पर जुर्माना आरबीआई के नियमों की अनदेखी की वजह से लगाया.
बैंकों पर लगाए गए जुर्माने का असर किसी भी ग्राहक पर नहीं पड़ेगा. बैंक यह पैसा ग्राहकों से नहीं वसूल सकते हैं.