29 June 2024
By Business Team
देश के केंद्रीय बैंक ने एक बड़े बैंक पर भारी जुर्माना लगाया है. इस बैंक ने एक बड़े नियम की अनदेखी की थी.
24 जून को आरबीआई की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया कि बैंक ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को लेकर नियमों की अनदेखी की है.
जिस कारण इस बैंक पर 29.60 लाख रुपये का जुर्माना HSBC पर लगाया गया है.
केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को एक नोट में कहा कि यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के तहत ये जुर्माना लगाया गया है.
केंद्रीय बैंक ने कहा कि आरबीआई के निर्देश पालन नहीं किया गया, जिसे लेकर एचएसबीसी को पहले ही जानकारी दी गई थी.
आरबीआई ने पूछा था कि उक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए?
आरबीआई ने कहा कि एचएसबीसी बैंक यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि कुछ क्रेडिट कार्ड खातों में न्यूनतम भुगतान देय की गणना करते समय कोई निगेटिव लिक्विडेशन नहीं था.
गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत अगर कोई गड़बड़ी करता है तो कार्रवाई की जाती है.
भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई करता है.