28 Mar 2024
By Business Team
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने एक कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की है और इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है.
सेबी ने यह कार्रवाई कार्वी इन्वेस्टर सर्विसेज (Karvy Investor Services) पर की है, जो इक्विटी, कमोडिटी ट्रेडिंग, डिपॉजिटरी और वेल्थ सर्विसेज जैसी सुविधा देती है.
सेबी ने नियामक जांच में मर्चेंट बैंकिंग ईकाइ द्वारा अलग-अलग गैर-अनुपालन पाए जाने के बाद कार्वी इन्वेस्टर सर्विसेज का रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया है.
गुरुवार को जारी एक आदेश में पूंजी बाजार नियामक ने कहा कि जांच में पाया गया कि अन्य बातों के अलावा, फर्म के पास पर्याप्त कार्यालय स्थान नहीं था.
साथ ही सेबी (मर्चेंट बैंकर्स) विनियम, 1992 द्वारा तय किए गए न्यूनतम कर्मचारियों की संख्या का भी अनुपालन नहीं कर रही थी.
सेबी ने कहा कि फर्म में एक निदेशक ऐसा है, जो इक्विटी मार्केट से जुड़े मुकदमे में शामिल है, जिस कारण नोटिस मिलने पर भी मापदड़ों को पूरा नहीं किया जा रहा है.
सेबी की जांच के अनुसार, फर्म के ऑनसाइट निरीक्षण में मिला है कि यह रजिस्टर्ड और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों पर काम नहीं कर रहा था.
सेबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्वी इन्वेस्टर सर्विसेज ने 13 दिसंबर, 2022 से 12 दिसंबर, 2025 की अवधि के लिए रिन्यूअल फीस का भुगतान भी नहीं किया है.
सेबी ने 27 अप्रैल, 2023 को कार्वी इन्वेस्टर सर्विसेज के खिलाफ एक अंतिम आदेश पारित किया था.
इस आदेश में कंपनी को अगले आदेश तक कोई भी नया ग्राहक या असाइनमेंट लेने से रोक दिया था.