23 June 2024
By Business Team
अगर आप भी ITR भरने जा रहे हैं और सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं तो कुछ बातें आपको जान लेना बहुत जरूरी है.
इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट सीनियर सिटीजन को टैक्स छूट पाने और टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए स्पेशल फॉर्म पेश करता है.
50 लाख से कम सालाना इनकम वाले पेंशनर्स को ITR 1 फाइल करना चाहिए. वहीं ITR-2 कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी और अन्य सोर्स से प्राप्त सीनियर सिटीजन को फाइल करना होता है.
सीनियर सिटीजन 3 लाख रुपये की मूल छूट सीमा के हकदार हैं, जबकि सुपर सीनियर सिटीजन के लिए यह सीमा 5 लाख रुपये है.
नई टैक्स व्यवस्था (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAC) के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए भी मूल छूट सीमा 3 लाख रुपये है.
सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत कई छूट दिए जाते हैं. ऐसे में वे अक्सर इन छूट का लाभ चूक जाते हैं.
पीपीएफ, एलआईसी और अन्य जगहों पर निवेश करके 1.5 लाख तक के सालाना छूट का दावा कर सकते हैं.
वहीं धारा 80टीटीबी के तहत सीनियर सिटीजन को बैंक अकाउंट से प्राप्त ब्याज पर 50 हजार रुपये तक की छूट मिलती है.
नई टैक्स व्यवस्था को चुनने वाले व्यक्ति इन छूटों के लिए योग्य नहीं होते हैं. सिर्फ ओल्ड टैक्स व्यवस्था वाले ही इसका लाभ उठा सकते हैं.
ध्यान दें अगर आप आईटीआर भरने जा रहे हैं तो इन छूटों का लाभ उठा सकते हैं. वरना आपको लाखों का नुकसान हो सकता है.