30 Mar 2024
By Business Team
शेयर बाजार (Stock Market) में अगर आप भी पैसा लगाते हैं तो 31 मार्च से पहले आपको एक काम फटाफट कर लेना चाहिए.
नहीं तो आप निवेश नहीं कर पाएंगे. साथ ही शेयर बेचने और ट्रांजेक्शन करने पर भी रोक दिया जाएगा.
दरअसल, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) में निवेश करने के लिए नो योर कस्टमर (KYC) कराना अनिवार्य है.
जिन लोगों ने केवाईसी कराते वक्त सही डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, उन्हें भी 31 मार्च 2024 से पहले ये काम पूरा करना होगा.
हालांकि जिन्हें मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस के साथ सफलतापूर्वक वेरीफाई किया गया है, उन्हें केवाईसी कराने की जरूरत नहीं है.
28 मार्च, 2024 को सीडीएसएल वेंचर्स के एक परिपत्र में इसकी पूरी जानकारी दी गई है.
जिन लोगों का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सत्यापित है और उनके द्वारा दिया गया एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट वैध नहीं है तो उन्हे दोबारा केवाइसी कराना पड़ सकता है.
जिन लोगों ने ओवीडी दस्तावेज जमा नहीं किए हैं और अपनी केवाईसी औपचारिकता पूरी कर ली है, उन्हें एक नए केवाईसी प्रक्रिया से गुजरना होगा.
गौर करने वाली बात है कि अगर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं है, लेकिन एड्रेस प्रूफ वैलिड ओवीडी है तो केवाईसी रोक दी जाएगी.
अगर पैन ओवीडी के साथ जमा किया गया है तो वह आधार कार्ड (Aadhaar Card) होना चाहिए. हालांकि आधार नहीं चुनना चाहते हैं तो ऑप्शनल के तौर पर कोई अन्य वैलिड डॉक्यूमेंट देना होगा.