नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है और टैक्स बचाने के लिए निवेश की अंतिम तिथि बीत चुकी है.
क्या आप भी 31 मार्च 2023 तक इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और इनके डॉक्युमेंट जमा नहीं कर पाए हैं?
ऐसी स्थिति में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी भी आपके पास टैक्स बचाने के लिए विकल्प मौजूद हैं.
हर कर्मचारी को इन्वेस्टमेंट प्रूव और HRA डिटेल्स नए वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले कंपनी को देनी होती है.
ऐसा न कर पाने की स्थिति में वो इनकम टैक्स छूट का लाभ नहीं ले पाता और उसकी गाढ़ी कमाई में कटौती हो जाती है.
इसे बचाने के लिए निवेश का विकल्प सबसे अच्छा होता है, लेकिन आमतौर पर करदाता अंतिम तिथि के नजदीक आने पर ऐसा करते हैं.
बात करें, ऐसे करदाताओं की जो 31 मार्च तक किए गए इन्वेस्टमेंट का प्रूव जमा नहीं कर सके हैं, तो वे 31 जुलाई तक ये काम कर सकते हैं.
31 मार्च तक किए गए NPS, PPF, FD या फिर किसी अन्य स्कीम में निवेश से जुड़े दस्तावेज ITR फाइल के दौरान सब्मिट कर सकते हैं.
31 जुलाई तक ऐसा करके भी इस वित्तीय वर्ष में आप टैक्स छूट का पूरा लाभ ले सकते हैं, जो आयकर के नियम के तहत वैध है.
हालांकि, आयकर विभाग करदाताओं को लगातार अलर्ट करता है कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बगैर जितना जल्द हो सके ये काम निपटा लेने चाहिए.