सरकार ने टैक्स बचाने के लिए दिए हैं कई ऑप्शन
इनकम टैक्स एक्ट 1962 में कई ऐसे प्रावधान हैं, जिनकी मदद से टैक्स बचा सकते हैं.
पब्लिक प्रोविडेंड फंड में निवेश कर 80C के तहत आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं
PPF में सालाना 1.5 लाख रुपये के निवेश पर इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं.
टैक्स पर छूट पाने के लिए आप सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में निवेश कर सकते हैं.
नेशनल पेंशन स्कीम में भी निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C तहत टैक्स छूट मिलती है.
NPS में निवेश कर आप आयकर में कुल 2 लाख रुपये की कुल छूट का फायदा ले सकते हैं.
सीनियर सिटीजन स्कीम में निवेश पर 80C के तहत इनकम टैक्स पर छूट ली जा सकती है.
टैक्सपेयर्स हाउसिंग रेंट, लीव ट्रैवल अलाउंस, बच्चों के एजुकेशन लोन के ब्याज टैक्स में छूट ले सकते.
होम लोन पर इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत 2 लाख के ब्याज पर टैक्स छूट ले सकते हैं.