20 June, 2023 By: Business Team

घर में रखे सोने को बेचने के लिए करना होगा ये काम, वरना नहीं बिकेगा

1 अप्रैल 2023 से सरकार ने सोना खरीदने-बेचने के नियम में एक और बड़ा बदलाव किया है.

सोना खरीदने-बेचने के लिए नए नियम का पालन करना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.

सरकार ने सोना खरीदने और बेचने में पारदर्शिता लाने के लिए हॉलमार्किंग के नियम को अनिवार्य बना दिया है.

एक अप्रैल से सभी गोल्ड ज्वैलरी पर हॉलमार्क विशेष पहचान संख्या (HUID) नंबर अनिवार्य है.

पहले 4 अंकों वाली हॉलमार्किंग थी, जिसे बाद में बदलकर 6 अंकों का कर दिया गया.

आपको अपने सोने की ज्वैलरी पर हॉलमार्किंग करवानी होगी. हालांकि, इसके लिए अधिक पैसे नहीं लगेंगे.

एक पीस ज्वैलरी के लिए 45 रुपये खर्च करने होंगे. वहीं अगर आप एक साथ 5 पीस की हॉलमार्किंग करवाते हैं  तो 200 रुपये फीस देनी होगी.

हॉलमार्किंग के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसे दिखाकर आप जब चाहे तब अपनी ज्वैलरी बेच सकते हैं.

आप किसी भी BIS मान्यता प्राप्त ज्वैलर्स के पास जाकर अपने पुराने गहनों में हॉलमार्क लगवा सकते हैं.