ITR भरने से चूक गए हैं आप... जानें अब कैसे करें ये जरूरी काम

 01 August 2023

By: Business Team

इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है. इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 थी. 

अगर आप इस लास्ट डेट तक अपना आईटीआर फाइल नहीं कर सके हैं, तो आपके पास अभी भी मौका है. 

आयकर विभाग के मुताबिक, जो करदाता 31 जुलाई तक ये काम नहीं कर सके हैं वे 31 दिसंबर 2023 तक ITR भर सकते हैं. 

हालांकि, इस तारीख तक बिलेटेड आईटीआर (Belated ITR) फाइल किया जा सकता है.  

इसमें आपको लेट पेमेंट के साथ ही देय टैक्स (अगर कोई हो) पर ब्याज का भुगतान करना होता है.

आयकर अधिनियम की धारा 139 (4) के तहत बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की सुविधा मिलती है. 

एसेसमेंट ईयर 2023-24 का बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए नियमानुसार लेट फीस देनी होगी. 

इसके तहत अगर किसी टैक्सपेयर की सालाना इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, 5000 रुपये लेट फीस लगेगी. 

वहीं अगर इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो फिर Late ITR Fine 1000 रुपये देना पड़ेगा.